Vidhwa Pension Yojana MP: मध्य प्रदेश सरकार ने विधवा महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने हेतु “विधवा पेंशन योजना” शुरू की है। इस योजना के तहत विधवा महिलाओं को हर महीने सहायता राशि प्रदान की जाती है ताकि पर अपना भरण पोषण स्वयं कर सकें उन्हें किसी दूसरे पर निर्भर न रहना पड़े और वे सशक्त बन सके।
दरअसल ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इंदिरा गांधी पेंशन योजना के तहत हर राज्यों की सरकारों को वित्तीय राशि दी जाती है। मध्य प्रदेश सरकार ने अपने राज्य की विधवा महिलाओं के लिए “विधवा पेंशन योजना एमपी” नाम दिया है। योजना के तहत राज्य की आर्थिक रूप से विधवा महिलाओं को जो आर्थिक रूप से असमर्थ हैं उन्हें हर महीने वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाती है ताकि वे अपने जीवन में सुधार ला सके। Vidhwa Pension Yojana MP योजना का लाभ कैसे लें, आवेदन कैसे करें, इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी के लिए लेख में अंत तक बने रहे।
क्या है, विधवा पेंशन योजना
ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009 में इंदिरा राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS) शुरू की है। इस योजना के तहत हर राज्यों की सरकारों को वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाती है। मध्य प्रदेश सरकार ने इसे Vidhwa Pension Yojana MP नाम दिया है। जिसके तहत राज्य की विधवा महिलाओं को हर महीने ₹600 दिए जाते हैं।
विधवा पेंशन योजना का उद्देश्य विधवा महिलाओं के जीवन में सुधार लाना एवं उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। योजना के तहत उन्हें हर महीने ₹600 दिए जाते हैं ताकि वे अपने जरूर को पूरा कर सकें। मध्य प्रदेश की 40 वर्ष से 79 वर्ष की उम्र की विधवा महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं। किंतु महिला आर्थिक रूप से समर्थ एवं गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में आती हो।
Vidhwa Pension Yojana MP: पात्रता
- महिला मध्य प्रदेश राज्य की मूल निवासी होना चाहिए।
- विधवा महिला की आयु 40 वर्ष से 79 वर्ष के बीच होना चाहिए।
- महिला आर्थिक रूप से समर्थ एवं गरीबी रेखा से नीचे के वर्ग में आती हो
- महिला के पास विधवा योजना से संबंधित जरूरी कागजात भी होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- बीपीएल कार्ड
- समग्र आईडी
- बैंक खाता विवरण
- मोबाइल नम्बर
- पासपोर्ट साइज़ फोटो।
योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि
विधवा पेंशन योजना एमपी के अंतर्गत राज्य की विधवा महिलाओं को हर महीने ₹600 वित्तीय सहायता राशि दी जाती है। जिसमें ₹300 केंद्र सरकार की तरफ से और ₹300 मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। यह पैसा पत्र महिला के बैंक अकाउंट में डीवीटी के माध्यम से ट्रांसफर किया जाता है। इसके लिए महिला का स्वयं का बैंक अकाउंट होना चाहिए। बैंक अकाउंट के साथ आधार कार्ड लिंक एवं डीवीडी सक्रिय होना अनिवार्य है।
How to Apply Vidhwa Pension Yojana MP
आपको बता दें कि विधवा पेंशन योजना एमपी में आप ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं। महिलाएं ग्राम पंचायत स्तर/आंगनवाड़ी कार्यालय/ महिला बाल विकास कार्यालय पर ऑफलाइन आवेदन जमा कर सकती हैं। या विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं आवेदन करने की विधि नीचे बताई गई है।
ऑफलाइन आवेदन कैसे करें
जो महिलाएं ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकती है वे पंचायत स्तर/आंगनवाड़ी कार्यालय/ महिला बाल विकास कार्यालय से आवेदन कर सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने नजदीकी किसी भी कार्यालय में जाना होगा। वहां से आपको विधवा पेंशन योजना का आवेदन फार्म प्राप्त करना है। आवेदन फार्म में पूछी गई सभी जानकारी को सही-सही भरें और अपने आवश्यक दस्तावेज,फोटो, सिग्नेचर अटैच कर फॉर्म को वहीं कार्यालय में जमा कर दें। आपकी जानकारी सत्यापन होने के बाद आपको विधवा पेंशन योजना का लाभ मिलने लगेगा।
विधवा पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
जो महिलाएं ऑनलाइन आवेदन करना चाहती हैं वे नीचे बताई गई प्रक्रिया का पालन करें।
- सबसे पहले आपको सामाजिक सुरक्षा पोर्टल socialsecurity.mp.gov.in पर जाना है।
- आधिकारिक पोर्टल पर जाने के बाद आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से संबंधित लिंक का चयन करना है
- अब आपके सामने न्यू पेज खोलकर आ जाएगा जिसमें विधवा पेंशन योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक मिलेगी जिस पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने विधवा पेंशन योजना का आवेदन फार्म खुलकर आ जाएगा इसमें पूछी गई सभी जानकारी ध्यान पूर्वक सही-सही भरें।
- फिर आपने आवश्यक उपयोगी दस्तावेज फोटो सिग्नेचर अपलोड करें
- जानकारी सत्यापन के बाद आवेदन फार्म को फाइनल सबमिट कर दें
- अंत में इसका प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख ले
- इस तरह आप विधवा पेंशन योजना मैं आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करना नहीं आ रहा तो आप किसी ऑनलाइन कंप्यूटर की दुकान से भी ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं।